ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट की रोक

प्रयागराज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्णय किया। कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी का सर्वेक्षण करने से रोक दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांडिया की एकल पीठ ने की।

न्यायमूर्ति जस्टिस प्रकाश पांडिया ने एएसआई को सर्वेक्षण रोकने का निर्देश दिया है। लोअर कोर्ट ने एसएसआई को सर्वेक्षण कर तय करने को कहा था कि बताए कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर है कि नहीं। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण की इजाजत दी थी। मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस विवाद में सिविल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने एएसआई को खोदाई का आदेश दिया था।
औरंगजेब ने किया था मंदिर को नष्ट
कोर्ट में दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप है। मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था।

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