समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला सहित 45 प्रकार के श्रमिक उठाये योजना का लाभ-जिलाधिकारी
मेरठ ।उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनाॅक 09 जून 2021 को आॅनलाइन पोर्टल www.upssb.in का आरम्भ किया गया है। कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी के0 बालाजी ने कहा कि अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिको का पंजीयन कराकर योजनाओ का लाभ दिलाया जाये। उन्होने बताया कि समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला सहित 45 प्रकार के श्रमिक योजना का लाभ उठा सकते है।
जिलाधिकारी ने श्रम विभाग के अधिकारियों, नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारो को पंजीयन कराकर उनको योजना का लाभ दे। उन्होने बताया कि पंजीयन उपरांत उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिक को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना व मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होने कहा कि कामगारो का पंजीयन जनसुविधा केन्द्रो के माध्यम से आनलाईन कराया जा सकता है।
जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 1584 श्रमिक योजनान्तर्गत पंजीकृत है। उन्होने बताया कि पूरे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड़ के अंतर्गत 01 करोड़ श्रमिको का पंजीयन कराया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक जनपद हेतु 1,33,500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि ढाई एकड अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक और कृषि श्रमिक असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के उपबंधो के अधीन स्व नियोजित कर्मकार माने जायेंगे।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि पंजीयन हेतु रू0 10 एक बार तथा अंशदान हेतु रू0 10 प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षो के लिए रू0 50 एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि पंजीकरण हेतु आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष तक होनी चाहिए तथा वार्षिक आय रू0 1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए। पंजीकृत किये जाने वाला श्रमिक ईएसआई व भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होने बताया कि पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखो में राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र, बैंकपास बुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, परिवार सदस्यो के आधार कार्ड, नाॅमिनी का आधार कार्ड आदि है।
सहायक श्रमायुक्त घनश्याम सिंह ने बताया कि पोर्टल www.upssb.in पर अधिनियम में उल्लिखित कार्य की प्रकृति यथा-समाचार पत्र विक्रेता, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, आॅटो चालक, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर सब्जी विक्रेता, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फूटपाथ व्यापारी, हमाल/कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल/साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार आदि 45 प्रकार के श्रमिक अपने आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड विवरण के साथ स्वयं अपना पंजीयन करते हुए बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है।
इस अवसर पर श्रम विभाग के अधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।



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