सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)।आईटी एक्ट की धारा 66ए के रद्द होने के बाद राज्य सरकारों की ओर से इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र बताया कि उसने कई बार राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन की सलाह दी है। फिर भी पुलिस 66ए के तहत एफआईआर दर्ज कर रही है।

गौरतलब है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66ए को निरस्त कर दिया था। बावजूद इसके थानों में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66 ए के तहत मामले दर्ज नहीं करे।

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