चाइल्ड लाइन ने   कानून का हवाला देकर  रुकवाया गया बाल विवाह 

 

मेरठ।  एक नाबालिग किशोरी का बाल विवाह उस समय रूकने से बच गया। जब मौके पर पहुंची चाइन्ड लाइन की टीम ने विाह का रूकवाया। 
 संस्था की अध्यक्षा अनीता राणा ने बताया कि एक कॉलर अज्ञात ने चाइल्ड लाइन 1098 पर फोन करके सूचना दी कि थाना फलवादा मेरठ में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है। सूचना पाकर चाइल्डलाइन टीम सदस्य मनमोहन सिंह, सुरक्षा देवी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका भटनागर और फलावदा थाने की पुलिस के साथ संयुक्त टीम कॉलर द्वारा बताए गए पते पर गए और बालिका व उसके परिजनों से मिले।
 चाइल्डलाइन द्वारा बालिका की काउंसलिंग की गई काउंसलिंग के दौरान पाया गया कि बालिका की आयु 15 वर्ष है। चाइल्ड लाइन द्वारा बालिका के परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह करना अपराध है और आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तो बालिका के परिजनों द्वारा बताया गया कि हमें जानकारी नहीं थी कि नाबालिग बालकों का विवाह करना कानूनी अपराध है। परिजनों द्वारा विवाह रुकवाने गई संयुक्त टीम को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अब वह अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही करेंगे और अब वह विवाह नहीं कर रहे हैं। 
   चाइल्ड लाइन द्वारा मौके पर जमा हुए लोगों को बताया गया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और आप बाल विवाह रुकवाने के लिए चाइल्ड लाइन 1098 को फोन करके सूचना दे सकते हैं। चाइल्ड लाइन द्वारा लोगों को चाइल्ड लाइन 1098 के विषय में बताया गया और कहा गया कि यदि आपके आसपास किसी बालक के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसकी मदद के लिए भी आप 1098 सूचना दे सकते हैं।


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