मुंबई (एजेंसी)।बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में देशमुख ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के कुछ अंशों को चुनौती दी गई थी। 
इससे पहले 19 जुलाई को देशमुख ने कहा था कि मैं इस याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होऊंगा। उल्लेखनीय है कि देशमुख इससे पहले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं हुए थे। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है उम्मीद की जा रही है कि ईडी जल्द ही देशमुख से पूछताछ करेगी।
बता दें कि कथित तौर पर करोड़ों रुपये के घूस और वसूली गिरोह मामले से जुड़े धन शोधन के मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया था।

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