बैंक डूबा तो 90 दिन में वापस मिलेंगे ग्राहकों के पैसे

नई दिल्ली (एजेंसी)। बैंकों के डूबने पर डिपॉजिटर्स की पांच लाख रुपये तक की रकम 90 दिन के भीतर वापस मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इससे जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने इसे अमल में लाने के लिए डीआईसीजीसी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ''आरबीआई अगर किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाती है तो लोगों को पैसे वापस पाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन किया गया था। आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी।''
वहीं, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बिल के तहत सभी डिपॉजिट का 98.3 फीसदी तक कवर होगा। वहीं, डिपॉजिट वैल्यू की बात की जाए तो 50.9 फीसदी डिपॉजिट वैल्यू को कवरेज मिलेगी। वैश्विक डिपॉजिट वैल्यू की बात की जाए तो यह कुल डिपॉजिट अकाउंट का महज 80 फीसद के आसपास बैठता है। यह केवल 20-30 फीसद डिपॉजिट वैल्यू को कवर करता है।

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