मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अमरावती संसदीय क्षेत्र की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर.डी. धानुका व न्यायाधीश वी.जी. बिष्ट की बेंच ने नवनीत राणा पर जाली जाति प्रमाण पत्र देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही नवनीत राणा को नकली जाति प्रमाण पत्र बनाते समय प्रयोग में लाए गए सभी कागजात 6 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है। 
पूर्व सांसद आनंद राव अडसूल ने अमरावती संसदीय क्षेत्र की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए बांबे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी पर आज सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला दिया है।
इस आदेश के बाद नवनीत कौर राणा ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करती हैं। जाति प्रमाण की लड़ाई वे पिछले कई वर्ष से लड़ रही हैं और आज के हाईकोर्ट के आदेश को वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। 
पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने बताया कि नवनीत कौर राणा ने जाली जाति प्रमाण पत्र बनाया था, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट के निर्णय से साबित हो गया कि नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र जाली था। इसलिए वे अब इस मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में करके उन पर जालसाजी करने का मामला दर्ज करवाए जाने की मांग करेंगे। 
अमरावती संसदीय क्षेत्र से नवनीत कौर राणा 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती थीं। इसके बाद आनंदराव अडसूल ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नवनीत कौर राणा की मुसीबतें बढ़ गई हैं।  

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