थिंक गैस ने पाइपलाइन क्षति के बाद तेजी से बहाल की सिटी गैस सप्लाई

सुरक्षा के लिए 'डायल बिफोर यू डिग' जागरूकता की अपील

भोपाल, फरवरी 2026: भोपाल के शाहपुरा स्थित शैतान सिंह चौराहा, बीकानेर स्वीट्स के पास सीवेज पाइपलाइन ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना के की जा रही खुदाई के दौरान थिंक गैस की एक पाइपलाइन को गलती से नुकसान पहुंचा दिया गया। थिंक गैस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से को अलग किया और कम समय में गैस सप्लाई बहाल कर दी। इससे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और उपभोक्ताओं को कम से कम असुविधा हुई।

थिंक गैस ने भोपाल जिले में घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की आपूर्ति हेतु मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया है। पाइपलाइन मार्ग पर स्पष्ट रूट मार्कर्स, चेतावनी बोर्ड और इमरजेंसी कांटेक्ट बोर्ड्स लगे होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार ने खुदाई शुरू करने से पहले कंपनी को सूचित नहीं किया और घटना के बाद भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं की।

सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी तीसरा पक्ष यदि खुदाई कार्य करने की योजना बनाता है, तो उसे 'डायल बिफोर यू डिग' नंबर के माध्यम से नगर निगम या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इस घटना की पूर्व जानकारी कंपनी को नहीं दी गई थी, जिसके चलते थिंक गैस ने जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 285 और 336 के तहत इस प्रकार की अनधिकृत क्षति दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा और ₹25 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।

थिंक गैस सभी ठेकेदारों, एजेंसियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की खुदाई से पहले थिंक गैस से संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 2022 999 पर संपर्क करें।

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