एसआईटी जांच की याचिका पर विचारण से सुप्रीकोर्ट का इनकार


नई दिल्‍ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में गंगा नदी में तैरती लाशों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और एमआर शाह की पीठ ने वकील प्रदीप कुमार यादव की ओर से दाखिल याचिका पर कहा कि हम 32 के तहत इस अर्जी पर विचार नहीं कर सकते। अधिवक्‍ता प्रदीप कुमार यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में अधिकारियों को बक्सर, गाजीपुर और उन्नाव जिले में गंगा नदी में तैरते हुए पाए गए शवों का पोस्टमॉर्टम करने और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गंगा नदी से इन सड़ी-गली लाशों की बरामदगी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि नदी का पानी कई क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करता है और यदि शव कोरोना से संक्रमित थे तो दूषित पानी के कारण यह महामारी दोनों राज्यों के गांवों में फैल सकती है।
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