दिल्ली सरकार से तलब की स्टेटस रिपोर्ट तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकतेः हाईकोर्ट
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि राजधानी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और हम तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते। बाजारों में उमड़ी भीड़ और कोविड- 19 के प्रोटोकाल के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि 14 जून से अनलॉक-3 की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का धड़ल्ले से उल्लंघन देखा जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली बाजारों में कोविड-19 से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह सुनवाई उन तस्वीरों को देखकर की जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही हैं और उसमें दिख रहा है कि दिल्ली के बाजारों में जाने वाले लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं।
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