हाईकोर्ट ने सीबीएसई को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । सीबीएसई 10वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन योजना पर स्पष्टता की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

दरअसल, बोर्ड परीक्षा रद होने के बाद दसवीं बोर्ड के अंक निर्धारित करने के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाई गई आंतरिक मूल्यांकन नीति को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। गैर सरकारी संगठन जस्टिस फार आल ने साथ ही नीति में संशोधन करने की भी मांग की है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही सीबीएसई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
अधिवक्ता खगेश झा के माध्यम से दायर याचिका में एनजीओ ने कहा है कि सीबीएसई की नीति बच्चों के हित में नहीं है। याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने जो नीति बनाई है वह छात्रों के तीन साल के रिकार्ड व उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देगी। इतना ही नहीं नीति के तहत यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो इसकी शिकायत करने के लिए सीबीएसई ने कोई प्रणाली या शिकायत निवारण तंत्र नहीं बनाया है। इतना ही नहीं अगर शिक्षक ने गलती से किसी छात्र का गलत अंक चढ़ा दिया है तो उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

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