रात्रिकालीन  कर्फ्यू  रहेगा जारी, शनिवार व रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी 

आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए करें प्रेरित. वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व लाभकारी

स्कूल, कालेज एवं शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु रहेंगे बंद, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शापिंग मॉल पूर्णत: बंद.

बैंक, बीमा कंपनियां, गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकाने, खाद, बीज की दुकाने खुली रहेगी

   

मेरठ । जिलाधिकारी के बालाजी ने जिला पंचायत सभागार में चिकित्सा विभाग व प्रषासनिक अधिकारियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुये बताया कि जनपद मेरठ में कंटेनमेंट जोन के बाहर 9 जून 2021 से शर्तो के अधीन कोरोना कफर््यू में छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन  कर्फ्यू जारी रहेगा तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी-कोरोना कफर््यू लागू रहेगा।
जिलाधिकारी के बालाजी ने जनपद में 9 जून की प्रात: ७बजे से सांय 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकाने व बाजार खोलने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाये। उन्होने कहा कि जनपद में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व लाभकारी है। उन्होंने कहा कि जहंा कोरोना केस ज्यादा निकल रहे है जैसे जयभीम नगर, पल्हैडा, कंकरखेडा आदि स्थानो पर ज्यादा फोकस देने की भी आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार में जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छताए सैनेटाईजेषन व फोगिंग का अभियान चलाया जाये। उन्होने कहा कि आमजन को मॉस्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनेटाईजर का उपयोग करना एवं नियमित अंतराल पर हाथ धोने की महत्ता समझायी जाये तथा यह कार्य कंटेनमेंट जोन में प्रबल ढग़ से किया जाये।
उन्होने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में माईक्रो कंटेनमेंट जोन में क्या अनुमन्य होगा व क्या अनुमन्य नहीं होगा इसका भलीभांति प्रचार करें। उन्हंोंने कहा कि सभी अधिकारी व चिकित्सकगण अपने एमओआईसी से परस्पर समन्वय बनाते हुये कार्य करे। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना मरीज मिलता है उसकी कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग ठीक प्रकार से करायी जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीसीआर व एंटीजन टेस्टिंग में यह देखा जाये कि उनकी पाजिटीविटी दर कितनी है, इसकी नियमित जांच करें व तुलनात्मक अध्ययन करें तथा उसी के अनुरूप कार्य करें। उन्होने कहा कि निजी कंपनियो के कार्यालय भी मॉस्क की अनिवार्यता,दो गज की दूरी एवं सेनेटाईजर के प्रयोग की गाईडलाईन के अनुसार खुलेंगे तथा औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल, कालेज एवं षिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियो को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि बैंक, बीमा कंपनियां एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखा,कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये है। उन्होंने बताया कि गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकाने खुली रहेगी तथा कृषि कार्य से संबंधित जैसे खादए बीज व अन्य कृषि निवेष से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रो की दुकाने खुली रहेगी।
डीएम ने बताया कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूलए क्लब एवं शापिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि शादी समारोह व अन्य आयोजनो में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय मे अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियो की अनुमति होगी।
सीएमओ डा अखिलेश मोहन ने कहा कि जनपद में कोरोना महामारी नियंत्रण में जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ जायेगी। हमें आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लाभकारी है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति, नगर अजय तिवारी, भूमि अध्यापति सुल्तान अहमद, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसडीएम सदर, एसडीएम सरधना, एसीएम, सहायक नगरायुक्त ब्रजपाल सिंह, डा. अशोक तालियान, डा. एसके शर्मा, डा. पूजा शर्मा सहित अन्य अधिकारी, चिकित्सगण आदि उपस्थित रहे।


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