अब किसी निजी अस्पताल ने की लापरवाही या ज़्यादा वसूली, तो होगी सख्त कार्यवाही

डीएम ने बनाई कमेटी, रोज होगी मीटिंग ,सीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल वालों को जारी किये नोटिस

 

मेरठ।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब निजी अस्पतालों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गयी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जि़ले में भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी बना दी गयी है, कमेटी रोज साढ़े 11 बजे बैठक करेगी और किसी भी अस्पताल से सम्बंधित शिकायत का निस्तारण कर रोज ही प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।  यदि आपको भी किसी अस्पताल से किसी तरह की शिकायत है तो इस समिति को शिकायत कर सकते है। 
जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा के बालाजी  ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 852/2021.सीएक्स.3 गृह ;गोपन अनुभाग.3 लखनऊ 13 मई 2021 के अन्तर्गत सिविल पीआईएलसंख्या 574/2020  In-Re Inhuman condititons At quarantine Centres And For Providing Better Treatment To Corona Positive vs State of U.P.में  उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-05-2021 के अनुपालन में प्रत्येक जिले में एक पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी तीन सदस्यीय बनाये जाने के निर्देश दिए गए है। जहॉ पर कोई भी पीडि़त व्यक्ति पहॅुचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके व निस्तारण करा सके।  उक्त के अनुपालन में जनपद मेरठ में उक्त तीन सदस्यीय कमेटी में सदस्य  नामित कर दिए गए है। 

अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व प्रभारी इंटीगेटिड कोविड कमांड एंड कंट्रेाल सैंटर सुभाष चन्द्र प्रजापति ने बताया कमेटी में  देवेन्द्र नाथ गोस्वामी मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट , प्रो विजय जयसवाल विभागध्यक्ष पीडियाट्रिक्टस विभाग मेरठ मेडिकल कालेज ,शंशाक  चौधरी मुख्य विकास को शामिल किया गया है। उक्त क मेटी में जन साधारण को कोविड-19 से संबधित अपनी समस्याएं नोट कराने हेतू ई मेल,आईडी grievancecovid19meerut@gmail.com अपर जिलाधिकारी मेरठ के  व्हॉटएप नम्बर 9454417637 तथा मुख्य विकास अधिकारी के व्हॉटएप नम्बर 94544116690जारी किये गये है। जिन पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। 

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