नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने कोरोना प्रोटोकाल के पालन के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रेल बोर्ड ने एक आदेश जारी कर सभी रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।
रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है। रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशा-निर्देशों में मास्क पहनना शामिल है।
आदेश में कहा गया है, कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) लगाया जाएगा। यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा।

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