मेरठ समेत पूरे प्रदेश में शिक्षकों, वकीलों, बैंक-निजी कर्मचारियों, व्यापारियों, चालकों को लगेगा कोरोना से बचाव का टीका


मेरठ, 5 अप्रैल 2021। अभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ने के कारण अब सरकार ने इस उम्र के सभी लोगों के कोरोना टीकाकरण का फैसला किया है। इसकी शुरुआत आठ अप्रैल से होगी। इसी क्रम में मीडिया संस्थानों के कर्मचारियों,  हॉकर व दुकानदारों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
 मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अखिलेश मोहन ने बताया कोरोना का प्रभाव फिर से बढ़ने के कारण अब सरकार ने समाज के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना प्रतिरक्षण का टीका लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया इसकी शुरुआत आठ अप्रैल से मेरठ समेत प्रदेश भर में 45 साल की उम्र पार कर चुके मीडिया कर्मियों व उनके संस्थानों से होने जा रही है। इसके तहत आठ व नौ अप्रैल को मीडियाकर्मियों व उनके प्रतिष्ठानों के अलावा हॉकर व दुकानदारों का फोकस टीकाकरण किया जाएगा।
 उन्होंने बताया इसके बाद 10 अप्रैल को बैंक, इन्श्योरेंसकर्मियों का, 12,13,14 अप्रैल को स्कूल, कालेज में अध्यापकों का, 15,16 अप्रैल को बस ड्राइवर, आटो रिक्शा ड्राइवर, रेहड़ी व पटरी के दुकानदारों का, 17 व 19 अप्रैल को सरकारी कार्यालयों में अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारियों का, 20,21 अप्रैल को अधिवक्ता व न्यायिक कर्मचारियों का, 22 व 23 अप्रैल को प्राइवेट कार्यालयों के अधिकारी व निजी कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश मिल गये हैं। उन्होंने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वह निर्धारित तिथियों को अपना कोविड का टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
 
 इन तिथियों को होगा टीकाकरण-

  दिन                                     विशेष समूह से संबधित कर्मचारी
8-9 अप्रैल                     पत्रकार, मीडिया से संबधित व्यक्ति, खुदरा एवं बड़े दुकानदार
10 अप्रैल                            बैंक एंव बीमा कर्मचारी
12-14 अप्रैल                        स्कूल व कालेज के शिक्षक
15-16 अप्रैल                 ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले एवं निर्माण कर्मचारी
17-19 अप्रैल               अन्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, फ्रन्ट लाइन वर्कर्स को छोड़कर
20-21 अप्रैल                         न्यायिक कर्मचारी एवं अधिवक्ता
22-23 अ्रप्रैल                        निजी कार्यालयों के कर्मचारी  



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