बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये पार्टीजए जुलूस, आयोजन व कार्यक्रम किए गए प्रतिबंधित
60 वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं होंगे कार्यक्रम में शामिलमेरठ । जिला मजिस्टे्रट के बालाजी ने बताया कि जनपद मेरठ में कोविड.19 महामारी के प्रसार की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत तथा गृह गोपन अनुभाग.3 के शासनादेष के अनुपालन में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से महामारी अधिनियम संशोधन, अध्यादेश 2020 में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये प्रस्तावित समस्त प्रकार की पार्टीज, आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन आदि प्रतिबंधित किये जाते है।
उन्होंने बताया कि अग्रिम आदेशों तक जनपद मेरठ में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यक्रम जिसमें जन.समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित अथवा संभावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी आवश्यक होगी कि आयोजक द्वारा शासनादेश में निर्गत समस्त निदेशों का अनुपालन किया जायेगा तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम.2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो द्वारा प्रतिभाग न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।उन्होने बताया कि सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, होस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम संषोधन, अध्यादेश 2020, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानो तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।


No comments:
Post a Comment