प्रयागराज, 08 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात चार पुलिस हेड कांस्टेबलों के अधिक वेतन भुगतान की रिकवरी किए जाने के मामले में पुलिस विभाग वाराणसी से जानकारी मांगी है। बता दें कि चारों कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिकवरी आदेश को चुनौती दी है। अवधेश कुमार भारती व चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना है कि उनको 20 अक्टूबर, 2020 को रिकवरी आदेश जारी कर वेतन से लगभग तीन लाख रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया है। मगर यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनका वेतन निर्धारण कब और कैसे किया गया। मूल वेतन निर्धारण के बारे में भी विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को 22 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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