लखनऊ, 08 फरवरी । उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने सोमवार को यहां कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सम्पन्न होंगे। पंचायती राज मंत्री ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण का कार्य पूरा करके समय से चुनाव कराया जाएगा। दरअसल उप्र में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले एक बड़ा तथा सख्त निर्देश दिया था। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि 17 मार्च तक पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का कार्य पूरा कर लें। 20 मार्च तक जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग 20 मार्च तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके पहले राज्य सरकार आरक्षण का कार्य पूरा कर लेगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग 15 से 30 अप्रैल के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये मतदान करा सकता है। उप्र में कुल 58,194 ग्रामसभाएं हैं। जिला पंचायत के 3051 वार्ड हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत में 75,855 और ग्राम पंचायतों में कुल 7,31,0813 वार्ड हैं।
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