नस्लीय टिप्पणी पर पुलिस का एक्शन

इनफ्लूएंसर आमिर शौकीन पर केस दर्ज
- त्रिपुरा के युवक का उड़ाया था मजाक
दिल्ली (एजेंसी)।दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत की गई है।

पुलिस ने बीएनएस की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया है। आमिर शौकीन पर पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आईपीसी की धारा 323, 324, 504 और 506 शामिल हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। इस मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन पर युवक के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां करने, आपत्तिजनक इशारे करने और त्रिपुरा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। बताया गया है कि यह वीडियो 19 सितंबर को अपलोड किया गया था।
विवाद के बीच आमिर शौकीन ने इंस्टाग्राम पर माफी मांग ली है। उन्होंने वीडियो को स्क्रिप्टेड यानी पहले से तय पटकथा के तहत बनाया गया बताया और दावा किया कि वीडियो में दिख रहा युवक उनका परिचित था। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। साथ ही, त्रिपुरा के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका अफसोस है। हालांकि, माफी के बाद भी मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग जारी है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कथित नस्लीय दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा, 'इस बुरे व्यक्ति को सजा मिलेगी।
त्रिपुरा के दो संगठनों, यूथ टिपरा फेडरेशन (वाईटीएफ) और टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन (टीआईएसएफ) ने अगरतला के एनसीसी पुलिस थाने में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं।

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