पेट्रोल पंपों पर अब कैमरे की नजर, PUCC नहीं तो ईंधन नहीं; संचालकों में बढ़ा आक्रोश

30 सितंबर तक ANPR कैमरे लगाने के निर्देश, 1 अक्टूबर से लागू होगा ‘नो वैलिड PUCC, नो फ्यूल’ नियम; विवाद की आशंका के बीच हाईकोर्ट जाने की तैयारी

मेरठ। एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लागू होने जा रही नई व्यवस्था को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों में नाराजगी बढ़ रही है। 30 सितंबर 2026 तक सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं, 1 अक्टूबर से वैध PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के बिना किसी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले के सभी रिटेल आउटलेट संचालकों को निर्धारित समय सीमा में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के साथ ही ‘No Valid PUCC, No Fuel’ के बैनर लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

कर्मचारियों और वाहन चालकों में विवाद की आशंका

नई व्यवस्था को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की चिंता यह है कि बिना वैध PUCC वाले वाहन चालकों को ईंधन देने से मना करने पर पंप कर्मचारियों और वाहन स्वामियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। संचालकों का कहना है कि इसका सीधा दबाव पंप कर्मचारियों पर पड़ेगा।

मेरठ पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि संगठन नए आदेश को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

ANPR से होगी PUCC की जांच

नई व्यवस्था में पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन की नंबर प्लेट ANPR कैमरे से स्कैन होगी। इसके बाद वाहन की जानकारी निर्धारित सिस्टम पर भेजकर PUCC की वैधता की जांच की जाएगी। प्रमाणपत्र वैध होने पर ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि वैध PUCC नहीं होने पर ईंधन देने से रोकने का प्रावधान होगा।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts