संवेदनशील जगहों पर पुलिसकर्मी नहीं बना सकेंगे फोटो-वीडियो, बिना अनुमति रिकॉर्डिंग पर रोक
भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने जारी की गाइडलाइन; लोक भवन, विधानसभा, हाईकोर्ट और लिंगराज मंदिर समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल
भुवनेश्वर। ओडिशा की भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 19 सितंबर को जारी आदेश के मुताबिक, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पुलिसकर्मी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इन स्थानों की फोटो नहीं ले सकेंगे और न ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे।
सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने को लेकर चिंता
कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक, हाल के दिनों में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी, तैनाती और कार्यस्थल से जुड़े फोटो-वीडियो सोशल मीडिया तथा अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि ऐसे वीडियो के जरिए अनजाने में संवेदनशील स्थानों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक किसी विशेष उद्देश्य तक सीमित नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में तैनात पुलिसकर्मियों को किसी भी उद्देश्य से रिकॉर्डिंग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
विधानसभा से हाईकोर्ट तक कई प्रतिष्ठान दायरे में
निर्देश के दायरे में लोक भवन, लोक सेवा भवन, श्री लिंगराज मंदिर, ओडिशा विधानसभा, ओडिशा हाईकोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की ओडिशा शाखा और आर्मरी समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन स्थानों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को रिकॉर्डिंग से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सेंट्री ड्यूटी में मोबाइल इस्तेमाल पर भी रोक
कमिश्नरेट पुलिस ने सेंट्री ड्यूटी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ड्यूटी के दौरान सेंट्री को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें और बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने जैसी गतिविधियों को रोकें।
उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई
कमिश्नरेट पुलिस ने सभी डीसीपी को आदेश अपने अधीन तैनात पुलिसकर्मियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, इन निर्देशों का उद्देश्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़ी सुरक्षा संबंधी जानकारी के अनजाने में सार्वजनिक होने की आशंका को कम करना है।

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