1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, मेरठ के पंपों पर ANPR कैमरे अनिवार्य
30 सितंबर तक तकनीकी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश, नियमों का पालन नहीं करने वाले पंपों का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी; पेट्रोल पंप एसोसिएशन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
मेरठ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। 1 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मेरठ समेत एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे और अन्य जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 30 सितंबर तक आवश्यक तकनीकी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पंपों पर लोगों को जागरूक करने के लिए ‘नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल’ का बैनर भी लगाने को कहा गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी विनय सिंह ने बताया कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
ANPR कैमरा बताएगा PUC की स्थिति
नई व्यवस्था में वाहन के पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही ANPR कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेगा। वाहन की जानकारी निर्धारित एप पर जाएगी, जहां उसके PUC की वैधता की जांच होगी। प्रमाणपत्र वैध होने पर ईंधन देने की अनुमति मिलेगी। PUC नहीं होने या नियमों में कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए सूचना भेजी जाएगी।
पंप संचालकों में भी असमंजस
मेरठ पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन के अनुसार, पंप संचालक नई व्यवस्था के लिए जरूरी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी में है।

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