सराय काले खां एफओबी पर थूकने वालों के खिलाफ एनसीआरटीसी का अभियान, 56 चालान काटे
नई दिल्ली, 4 अगस्त। नमो भारत कॉरिडोर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनसीआरटीसी ने सराय काले खां नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) पर थूकने के खिलाफ जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक करने के साथ नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
एनसीआरटीसी के अनुसार सार्वजनिक स्थानों और मास ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर पर च्युइंग गम, गुटखा, पान और तंबाकू आदि थूकना प्रतिबंधित है। यात्रियों को समझाया जा रहा है कि आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्वच्छता और गरिमा बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
30 जुलाई 2026 तक सराय काले खां एफओबी पर 56 चालान काटे जा चुके हैं। ये कार्रवाई मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धारा 59 के तहत की गई है।
पान-गुटखे के दाग और कचरा बनी चुनौती
एनसीआरटीसी के मुताबिक नमो भारत यात्री आमतौर पर स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हैं। कई यात्री स्वयं दूसरों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं और स्टेशन परिसर को साफ रखने में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कचरा फैलाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
स्टेशनों पर डस्टबिन और पेपर क्यूआर टिकट के निस्तारण के लिए विशेष संग्रह बॉक्स उपलब्ध होने के बावजूद कुछ यात्री पेपर टिकट और प्लास्टिक कचरा इधर-उधर फेंक देते हैं। कई जगह पान और गुटखे के दाग भी दिखाई देते हैं। एनसीआरटीसी का कहना है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर जनजागरूकता और सामूहिक भागीदारी जरूरी है।
स्टेशनों और ट्रेनों में भी जागरूकता अभियान
एनसीआरटीसी स्टेशन परिसरों और ट्रेनों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ यात्रियों को जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के लिए जागरूक कर रही है। स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता संबंधी नियमित घोषणाएं की जाती हैं। यात्रियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए ‘नो योर नमो भारत’ जैसी पहल भी संचालित की जाती है।
नमो भारत प्रणाली में तंबाकू और शराब को साथ लेकर चलना अथवा उनका सेवन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंड का प्रावधान है।
एनसीआरटीसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्वच्छता संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें, कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुखद बनाए रखने में सहयोग करें।


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