शास्त्रीनगर में 21 निजी अस्पतालों को आवास विकास परिषद का नोटिस

मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को परिषद की टीम ने शास्त्रीनगर क्षेत्र में संचालित 21 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किए।

परिषद की ओर से जारी नोटिस में अस्पताल संचालकों को एक सप्ताह के भीतर अस्पताल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित तरीके से अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करने को कहा गया है।

परिषद ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में अस्पताल बंद नहीं किए गए तो संबंधित भवनों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद ने ऐसे भवनों को चिह्नित करना शुरू किया है, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में निजी अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं।

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