रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की पहली चार्जशीट, दो कंपनियों समेत सात आरोपी नामजद
नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल इस आरोप-पत्र में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड सहित कुल सात आरोपियों को नामजद किया गया है। सीबीआई के अनुसार, इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को 4,097 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
चार्जशीट में आरसीएफएल के तत्कालीन निदेशक एवं सीईओ देवांग प्रवीण मोदी, निदेशक रविंद्र सोमयाजुला राव, धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी, पूर्व एग्जीक्यूटिव रिस्क ऑफिसर राजेश कृष्णमूर्ति तथा पूर्व चीफ रिस्क ऑफिसर लव चतुर्वेदी को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।
सीबीआई की जांच के अनुसार, आरसीएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण को निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न मध्यस्थ और शेल कंपनियों के जरिए रिलायंस एडीए समूह की अन्य कंपनियों में स्थानांतरित किया गया। एजेंसी का आरोप है कि इससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ, जबकि संबंधित कंपनियों और आरोपियों को अनुचित लाभ मिला।
यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य सरकारी बैंकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किया गया था। सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य निदेशकों, कंपनियों तथा सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि आगे पूरक आरोप-पत्र भी दाखिल किए जाएंगे।
मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अमिताभ झुनझुनवाला, देवांग प्रवीण मोदी और अमित बापना शामिल हैं। वर्तमान में अमिताभ झुनझुनवाला और देवांग मोदी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अमित बापना सीबीआई की हिरासत में हैं।
सीबीआई के अनुसार, उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के खिलाफ विभिन्न सरकारी बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों के आधार पर कुल सात एफआईआर दर्ज की हैं। एजेंसी ने कहा कि सभी मामलों की जांच जारी है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।


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