एसपी सिटी की दो टूक: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में होगा

आवास विकास कार्यालय में व्यापारियों व महिलाओं के साथ हुई बैठक, धरना जारी रखने का निर्णय

मेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर शनिवार को आवास विकास परिषद कार्यालय में अधिकारियों, व्यापारियों और महिलाओं के बीच बैठक हुई। बैठक में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में करना होगा। वहीं व्यापारियों और महिलाओं ने असंतोष जताते हुए फिलहाल अपना धरना जारी रखने का निर्णय लिया।

शनिवार सुबह करीब 11 बजे आवास विकास परिषद के सभागार में एडीएम सिटी बृजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले तथा उप आवास आयुक्त अनिल कुमार ने प्रभावित पक्षों के साथ बैठक की। बैठक दो चरणों में आयोजित की गई। पहले महिलाओं के साथ वार्ता हुई, जिसमें शुक्रवार को लखनऊ से आए शासन के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की गई।

महिलाओं ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें आगे की रणनीति तय करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए। इस पर एसपी सिटी ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाए। उन्होंने महिलाओं से धरना समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो।

इसके बाद अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, व्यापारी नेता नवीन अरोड़ा, निमित जैन, अनन्य जैन, राहुल मलिक और आदेश सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार ने शासन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यापारियों के पक्ष में रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा की और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया।

व्यापारी नेताओं की ओर से अजय गुप्ता ने कहा कि मामला सभी व्यापारियों के हितों से जुड़ा है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों से विचार-विमर्श आवश्यक है। उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा, जिस पर अगले सप्ताह फिर से बैठक करने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान आवास विकास कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा।

15.54 करोड़ रुपये की शमन शुल्क राशि लौटाने की तैयारी

एक वर्ष पूर्व आवास विकास परिषद की नई शमन नीति के तहत सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने लगभग 15.54 करोड़ रुपये शमन शुल्क के रूप में जमा किए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमन नीति को स्वीकार न किए जाने के बाद अब इस राशि की वापसी का रास्ता खुल गया है। उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार से संबंधित आवंटियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिन 44 भूखंडों को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है, उनमें कई पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग में हैं, जिससे रिफंड प्रक्रिया में कुछ कानूनी जटिलताएं आ सकती हैं।

आधी रात को धरनारत महिलाओं को पुलिस ने दिए नोटिस

सेंट्रल मार्केट के सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में पिछले तीन माह से धरने पर बैठी महिलाओं को शुक्रवार देर रात नौचंदी थाना पुलिस ने नोटिस जारी किए। नोटिस में धरना समाप्त करने की सलाह देते हुए कहा गया कि इससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही कमिश्नरी कार्यालय पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की भी हिदायत दी गई। नोटिस जारी होने के बाद रातभर क्षेत्र में हलचल बनी रही। हालांकि इस संबंध में व्यापारी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए।

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