बकरीद: दिल्ली में सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक
विकास विभाग की पशुपालन इकाई ने जारी की एडवाइजरीनई दिल्ली (एजेंसी)।दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर अवैध कुर्बानी को लेकर पहली बार सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकार की सख्ती के बाद विकास विभाग की पशुपालन इकाई ने आदेश जारी कर सड़कों और गलियों पर होने वाली कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। विभाग ने कुर्बानी के लिए नियम-कानून बताए हैं।
कहा कि कुर्बानी के दौरान रक्त नालियों में नहीं बहाया जा सकेगा। पशुओं की अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। विभाग ने इसके लिए 8 प्वॉइंट की सख्त एडवाइजरी जारी की है।
बकरीद के अवसर पर अवैध कुर्बानी को लेकर दिल्ली में मिली-जुली आबादी में रहने वाले हिंदू इससे खासे परेशान होते हैं। यहां तक कि गलियों और सड़कों पर भी कुर्बानी दे दी जाती है, कई जगह सड़कें खून से लाल हो जाती हैं।
नालियों का बहने वाला पानी लाल हो जाता है। जबकि इसके लिए मनाही है और सड़कों और गलियों में कुर्बानी देने का प्रावधान नहीं है। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा इस बारे में पहले ही बयान दे चुके हैं कि अवैध कुर्बानी के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद विकास विभाग ने शनिवार को इसे लेकर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी।


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