एसिड पीड़िता को निशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार 

 मेरठ। सीएमओ कार्यालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एसिड  अटैक पीड़‍ियों के अधिकार एवं हम  विषय पर जनजागरूकता एवं साक्षरता सभा का आयोजन किया गया।  जिसकी अध्यक्षता एसीएमओ डा गजेन्द्र सिंह ने की। 

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ से शाहिद सैफी डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसलर ने प्रतभाग किया। शाहिद  सैफी द्वारा एसिड अटैक पीड़िताओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि एक एसिड पीड़िता को निशुल्क चिकित्सा का अधिकार है। एवं पीड़िता की पहचान भी सुरक्षित रखी जाती है।  राज्य स्तर  से न्यूनतम तीन लाख रूपये का मुआवजे का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उसे निशुल्क कानूनी सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। कानून द्वारा दोषी को कठोरतम  दस साल की सजा  का प्रावधान है साथ ही पीड़िता केा दिव्यांग का दर्जा  दिए जाने का कानूनी अधिकारी प्राप्त है।  

 डा गजेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि समाज में एसिड की बिक्री पर खराब नियतंत्र के कारण बाजार में एसिड आसानी से उपलब्ध है। जिससे एसिड अटैक के मामलों में बढोत्तरी संभव है।

 

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