अगर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं तो जारी नहीं होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र 

पकडे़ जाने पर 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है 

 मेरठ। मेरठ समेत यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल से  मेरठ समेत पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर चालान होने की स्थिति में 10 हजार जुर्माना भरना होगा। ऐसे में उन वाहन स्वामियों को जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है।

 बता दें वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था एक अप्रैल 2019 से लागू की गई है। उससे पहले के पंजीकृत 2.75 करोड़ वाहनों पर यह प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। अभी तक परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 प्रतिशत वाहनों पर यह प्लेट लगाई नहीं गई है। अभी तक करीब 70 प्रतिशत वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। ऐसे में एक अप्रैल वर्ष 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनकी संख्या 82.50 लाख है। अब इन वाहनों के स्वामियों को 15 अप्रैल से पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाएगा।

 मेरठ की बात करें तो करीब  60से एक लाख ऐसे दुपहिया व चौपहिया वाहन है जिनके संचालकों ने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट काे नहीं लगवाया है। अब ऐसे वाहन संचालकों को अपने वाहन पर एचएसआपी प्लेट लगवानी होगी। इसके कारण  प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में चालान होने के साथ-साथ वाहनों के ट्रांसफर और परमिट नवीनीकरण सहित वाहन संबंधी कई नहीं हो पाएंगे। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो उनके स्वामी इसे तय समय से पूर्व जरूर लगवा लें। पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों को सीज करने के साथ दस हजार को जुर्माना देना पड़ सकता है। 

वाहन चोरी की घटनाओं में सबसे  कारगर साबित होती है हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट 

 अगर आप का वाहन चोरी हो जाता है। अगर उस पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगी तो उसे तलाश करने में काफी आसानी होती है। पुलिस ने काफी संख्या में ऐसे वाहनों को बरामद किया है जिन् पर एचएसआपी नम्बर प्लेट लगी थी। 

 बोली अधिकारी 

 इस बारे में आरटीओ अनीता सिंह का कहना है 15 अप्रैैल से आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गये है। ऐसे वाहन चालकों ने अपील की जाती है। अगर उन्होंने अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवायी है। तो उसे 15 अप्रैल से पहले लगवा ले। 

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