बिना नोटिस बोर्ड के होटल व रेस्टोरेंट में बिकते मिले सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद 

मेरठ ।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा जनपद में  सार्वजनिक स्थानों एवं होटल रेस्टोरेंट में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 एवं 6 का पूर्ण रूप से अनुपालन किये जाने के परिपेक्ष मे अपर जिला अधिकारी(नगर)  की अध्यक्षता मे गठित छापेमारी दल द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट  और तम्बाकू विकेता की दुकानो पर टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।

 छापेमारी के दौरान  कई होटल एवं रेस्टोरेंट मे धारा-4 का साइनबोर्ड लगा हुआ नही पाया गया, साथ ही होटल मे ऐशट्रे, व माचिस पायी गयीं। कोटपा-2003 के तहत इन सभी होटल के मालिको से कुल 1000 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया व भविष्य मे ऐसे उल्घंन न हो की चेतावनी दी गयी। टीम द्वारा तम्बाकू विक्रेताओ की दुकान पर भी छापा मारा गया जहॉ पर विदेशी सिगरेट बेचते हुए दुकानदार पाये गये, जिनसे 200 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया और टीम द्वारा उन्हे कड़ी चेतावनी दी गयी। आज छापेमारी दल मे निम्न विभागो द्वारा प्रतिभाग किया गया जोकि जी0एस0टी0, खाद सुरक्षा एवं औषधि विभाग, पुलिस विभाग, एवं स्वास्थ्य विभाग आदि उपस्थित रहे।

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