खाद्य पदार्थों 487 नमूने फेल , 5.38 करोड़  का लगाया जुर्माना  

वित्तीय वर्ष लिए विभाग द्वारा लिए गये 1077 नमूने

मेरठ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग इस वित्तीय वर्ष में  1077 खाद्य पदार्थों के नमूनों का संग्रह किये जिसमें से 479 नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले। इस दौरान 487 मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने 5.38 करोड़ का जुर्माना लगाया।  सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मेरठ की जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें डीएम ने विभाग की समीक्षा बैठक की। विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताया कि  वित्तीय वर्ष में प्रर्वतन कार्यों के अन्तर्गत कुल 1077 खाद्य पदार्थों के नमूनों का संग्रह किया गया तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में 479 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गये। उक्त के सापेक्ष 331 मामलों में न्यायालय में वाद दायर किये गये तथा न्यायालय में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 487 मामलों में 5.38 करोड़ रुपये की धनराशि से दण्डित किया गया । एफ०एस०एस०ए०आई० द्वारा संचालित ईट राईट इनिशिएटिव के अन्तर्गत हाइजीन रेटिंग, ईट राईट कैम्पस, भोग (प्लेस ऑफ वरशिप) तथा फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम से भी समिति को अवगत कराया गया ।

डीएम ने तहसील वार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि लोक स्वास्थ्य को देखते हुए सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाये तथा खाद्य कारोबारियों को निरन्तर जागरूक किया जाये। मिलावटी खाद्य पदार्थ पनीर, मावा, मिठाईयां, खाद्य तेल तथा सॉस आदि के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जाये तथा नियमों का अनुपालन न करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाये । इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, डी.पी.आर.ओ., महामंत्री ड्रग एण्ड कैमिस्ट एसोसियेशन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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