बिना वीजा के रह रही  पाकिस्तानी  मां -बेटी पर केस दर्ज 

पाकिस्तान में निकाह और बेटी के जन्म के दस्तावेजों की जांच

 मेरठ। देहली गेट क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी के खिलाफ भारतीय नागरिकता के बिना  33 साल  से निवास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई देहली गेट निवासी रुकसाना पत्नी अयाज अहमद की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद की गई है। पुलिस अब आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है।

शिकायतकर्ता रुकसाना के अनुसार, फरहत मसूद ने वर्ष 1988 में पाकिस्तान जाकर वहां की नागरिक सबा उर्फ नाजी से निकाह किया था। आरोप है कि सबा बाद में भारत आई और वर्ष 1993 में पाकिस्तान में जन्मी उनकी बेटी ऐमन फरहत को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लाया गया, लेकिन उसे भारतीय नागरिकता नहीं दिलाई गई।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि मां-बेटी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान संबंधी कागजात तैयार कराए और इन्हीं का उपयोग यात्रा के लिए भी किया। रुकसाना ने सबा के परिजनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है और मां-बेटी पर संवेदनशील स्थानों से जानकारी जुटाने की आशंका भी व्यक्त की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में दस्तावेजों की गहन जांच, यात्रा विवरण और नागरिकता संबंधी सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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