सुप्रीमकोर्ट की घूसखोर पंडित के डाइरेक्टर को फटकार

 कहा - फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है
नई दिल्ली (एजेंसी)।मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा टाइटल इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक आप हमें बदला हुआ टाइटल नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 'घूसखोर पंडत' पर फिल्ममेकर नीरज पांडे से कहा कि फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'घूसखोर पंडत' की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र, सीबीएफसी और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि बीते 03 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने अपने साल 2026 के लिए 'इंडिया प्लान' का एलान किया। इसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' का एलान भी टीजर रिलीज करके किया गया। लेकिन इसकी टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

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