31 मई से पहले डाले जाएंगे वोट', हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। 31 मई से पहले हर हाल में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के फैसले को सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है और अब हिमाचल प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस यमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार को एक महीने और मोहल्लत दी।जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है।31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था.।हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर आज के लिए भी सुनवाई तय की गई थी। अब सुप्रीम फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं।


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