धार भोजशाला में एक साथ होगी पूजा और नमाज
सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला पर सुनाया अहम फैसलानई दिल्ली (एजेंसी)।वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा के आयोजन को देखते हुए धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी है। वहीं मुसलमानों को भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है।
बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड पूजा के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन की ओर से 20 जनवरी को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में हिंदू पक्ष द्वारा कहा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल 2003 को जो आदेश दिया था, उसमें हिंदू समाज को बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी थी। इसलिए हिंदू समाज को बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की अनुमति यथावत रखी जाए।
हालांकि उस आदेश में बसंत पंचमी पर शुक्रवार होने की स्थिति में इस आदेश में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंतजार दोनों पक्षों को था। भोजशाल में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज की स्थिति को लेकर संशय बना हुआ था। हालांकि शुक्रवार को बसंत पंचमी है। उसके एक दिन पहले इस मामले में आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "सुबह बसंत पंचमी पर 12:00 बजे तक पूजा होगी। उसके बाद 1 से 3 बजे तक नमाज का समय मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। हालांकि 4:00 बजे के बाद फिर हिंदू पक्ष के लोग पूजा कर सकेंगे। साथ ही प्रशासन को परिसर में बैरिकेडिंग और अलग-अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
भोजशाला परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर रेंज के आइजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आइजी नीलू भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को भोजशाला का निरीक्षण किया।
वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा और नमाज दोनों बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला को छह सेक्टरों में बांटा गया है और 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में 700 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।


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