आयुष डॉक्टरों को पंजीकृत चिकित्सक का दर्जा?

 याचिका पर अदालत ने सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह कदम एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर उठाया है। याचिका में मांग की गई है कि एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुष डॉक्टरों को भी कानून के तहत 'पंजीकृत चिकित्सक' का दर्जा दिया जाए।
याचिका में 1954 के 'ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट' की समीक्षा करने की बात कही गई है। मांग है कि आज के वैज्ञानिक विकास के हिसाब से इस कानून को अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयुष डॉक्टरों को इस एक्ट की धारा दो (सीसी) के तहत  'पंजीकृत चिकित्सक' शामिल किया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका कानून के छात्र नितिन उपाध्याय ने दायर की है, जिनका पक्ष उनके पिता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने रखा।
इस एक्ट का मकसद कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करना है, ताकि जादुई गुणों का दावा करने वाले उपायों के कुछ खास उद्देश्यों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाई जा सके। एक्ट की धारा दो (सीसी) 'पंजीकृत चिकित्सक' की परिभाषा से संबंधित है। याचिका में कहा गया है, "यह एक्ट जनता को झूठे और गुमराह करने वाले मेडिकल विज्ञापनों से बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, धारा तीन (डी) कुछ बीमारियों और स्थितियों से संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाती है।" वहीं एक्ट की धारा तीन कुछ बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर रोक से संबंधित है।
याचिका में कहा गया है कि आयुष डॉक्टर कानून की धारा 14 की छूट के दायरे में नहीं आते। इस वजह से वे गंभीर बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन नहीं कर पाते और जनता को इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। कानून की धारा तीन(डी) सच्चे और झूठे विज्ञापनों में फर्क किए बिना सब पर रोक लगाती है। मांग की गई है कि केंद्र सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाए। यह समिति आज के विज्ञान के हिसाब से कानून की समीक्षा करे और उसे अपडेट करे।

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