पारस सोम से जुड़ी याचिका पर अब 31 तारीख लगी
गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट में याचिका से संबंधित प्रक्रिया हुई शुरु, तीनों अधिवक्ता रहे मौजूद
मेरठ। कपसाड़ कांड के आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर दायर की गई याचिका पर गुरुवार को प्रक्रिया शुरु हो गई। कोर्ट ने अब इसमें 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय सामने लाया जाए।
8 जनवरी की सुबह सरधना के कपसाड़ गांव का पारस सोम इसी गांव की अनुसूचित जाति की रूबी को अगवा करके ले गया। जाते समय उसने रूबी की मां सुनीता पर बलकटी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गांव में तनाव बढ़ता चला गया।
10 जनवरी को गिरफ्तार हुआ पारस
सुनीता की मौत से गांव में तनाव बढ़ गया। एसएसपी/डीआईजी डा. विपिन ताडा ने पुलिस की 10 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी व रूबी की बरामदगी के लिए लगा दीं। 10 जनवरी की रात पुलिस को दोनों की लोकेशन सहारनपुर में मिली। इसके बाद पुलिस ने पारस सोम को गिरफ्तार करते हुए रूबी को सकुशल बरामद कर लिया।
कोर्ट ने पारस को भेजा जेल
अगले दिन कड़ी सुरक्षा में रूबी के कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। यहां से रूबी को काउंसलिंग के लिए आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया। जबकि कोर्ट ने आरोपी पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अगले दिन रूबी को काउंसलिंग के बाद परिजनों की सुपुर्दगी में घर भेज दिया गया।
बचाव में सामने आया वकीलों का पैनल
कई दिन तक मामला सुर्खियों में रहा। इसी बीच तीन अधिवक्ताओं के एक पैनल ने पारस के परिवार से मुलाकात कर उसकी उम्र के बारे में जाना। कुछ साक्ष्य भी एकत्र किए, जिसके अनुसार पारस की उम्र लगभग साढ़े 17 वर्ष बैठ रही थी। इन अधिवक्ताओं ने पारस के केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्रांसफर कराने का ऐलान कर दिया।
दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई
तीनों अधिवक्ताओं बलराम सोम, संजीव राणा और विजय शर्मा ने पारस की तरफ से याचिका दायर करने का ऐलान किया। एससी-एसटी कोर्ट में याचिका डाली गई जो स्वीकार कर ली गई। 22 तारीख इस पर सुनवाई के लिए निर्धारित हुई। गुरुवार को याचिका पर प्रक्रिया शुरु हो गई। कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी।
अधिवक्ता बोले- यह एक लंबी प्रक्रिया
अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल बलराम सोम ने बताया कि उनकी याचिका से जुड़ी प्रक्रिया शुरु हो गई है। अब इसमें 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। गुरुवार को स्पष्ट हो गया कि उनकी याचिका से नोटिस के जरिए वादी पक्ष को रूबरू करा दिया गया है। कोर्ट अब अगली सुनवाई में साक्ष्य संकलन का काम शुरु कराएगी।


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