बिजली बिल राहत योजना 2025-26

 पंजीकरण की अवधि बढ़कर 3 जनवरी 2026 तक

 मेरठ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने महत्वपूर्ण "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अन्तर्गत पंजीकरण के प्रथम चरण की अवधि को 03 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह चरण कल रात 31 दिसम्बर 2025 को 12 बजे समाप्त हो गया था। जिसे अब बढाकर 03 जनवरी 2026 कर दिया गया है। इस विस्तार का उददेश्य उन पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय देना है जो किसी कारणवश अभी तक पंजीकरण नही करा पाए हैं।

घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी-1) के लिए 02 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के लिए 01 किलोवाट तक के भार वाले एवं नेवर पेड तथा लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता योजना के पात्र उपभोक्ता हैं। योजना में ऐसे उपभोक्ता जिन्होनें लम्बे समय से बिल भुगतान नही किया है या कभी भुगतान नही किया है उन्हें बकाया राशि मे विशेष छूट दी जा रही हैं। विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों मे भी छूट का प्राविधान किया गया है।

"बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के प्रथम चरण में पंजीकरण की अवधि को दिनांक 03 जनवरी 2026 तक विस्तारित किया गया है। पात्र उपभोक्ता 3 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराकर योजना के अन्तर्गत 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन मे अधिकतम छूट 25% का लाभ उठा सकते हैं। पात्र उपभोक्ताओ से अपील है कि उपभोक्ता अपने नजदीकी एसछह कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केन्द्र (CSC), फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) अथवा www.uppcl.org के माध्यम से प्रथम चरण में 03 जनवरी 2026 तक पंजीकरण करा कर इस योजना का लाभ उठाएं।

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