अवैध पावरलूम पर एमडीए की कार्रवाई

हाईकोर्ट के निर्देश पर आवासीय मकान सील किया गया

मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने सोमवार को थाना लोहिया नगर क्षेत्र की न्यू इस्लाम नगर कॉलोनी में एक आवासीय मकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई अवैध रूप से संचालित पावरलूम मशीनों के खिलाफ की गई, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हुई। मौके पर भारी पुलिस बल, जिसमें थाना लोहिया नगर पुलिस, पीएसी और एमडीए की टीम शामिल थी, तैनात रहा।

न्यू इस्लाम नगर निवासी इस्लाम पुत्र जमशेद नामक व्यक्ति अपने आवासीय मकानों में लंबे समय से बिना लाइसेंस के पावरलूम मशीनें चला रहा था। इन मशीनों के संचालन से स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया कि मशीनों से निकलने वाला धुआं और रूआं गंभीर वायु प्रदूषण फैलाता है। साथ ही, तेज आवाज के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हो रहे थे। निवासियों का कहना था कि रात-दिन चलने वाली मशीनों के शोर के कारण न तो बच्चे ठीक से पढ़ पाते थे और न ही लोग शांति से सो पाते थे।

मोहल्लेवासियों ने कई बार संबंधित व्यक्तियों से मशीनें बंद करने का आग्रह किया, लेकिन उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिलीं। इसके बाद, परेशान लोगों ने थाना लोहिया नगर, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एमडीए सहित विभिन्न विभागों में शिकायतें दर्ज कराईं। 6, 20 और 23 फरवरी 2024 को लिखित शिकायतें भेजी गई थीं।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27 फरवरी 2024 को एमडीए को इन अवैध पावरलूम को तुरंत बंद करने के निर्देश भी जारी किए थे।

लगातार कार्रवाई न होने पर, पीड़ितों नेउच्च न्यायालय में सिविल याचिका संख्या 24012/2024 दायर की। सुनवाई के दौरान, एमडीए ने एक शपथपत्र प्रस्तुत कर अवैध पावरलूम को सील करने का आश्वासन दिया था। उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2024 को एमडीए के इस आश्वासन पर भरोसा जताते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।इसी क्रम में, सोमवार को एमडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान को सील कर दिया। कॉलोनीवासियों ने इस कार्रवाई पर राहत व्यक्त की है

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