प्रबन्ध निदेशक द्वारा "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के प्रचार-प्रसार की समीक्षा
बोले गांवों में डुग्गी-मुनादी, घर-घर संपर्क, सार्वजनिक स्थलों पर बिजली बिल राहत योजना के पोस्टर चस्पा, मंदिर-मस्जिद से घोषणा कराकर, योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें अधिकारी
शत्-प्रतिशत पंजीकरण एवं त्वरित समाधान के निर्देश
मेरठ।पीवीवीएनएल के प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता द्वारा बिजली बिल राहत योजना के कैम्पों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुँचाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है उन्होंने कहा कि "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" पात्र उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण योजना है जिसका अधिकतम लाभ, उपभोक्ताओं को दिलाया जाना आवश्यक है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा कैम्पों में पंजीकरण से संबंधित समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
एल.एम.वी. घरेलू अधिकतम 2 कि.वा., एल.एम.वी. 2 वाणिज्यिक 1 कि.वा श्रेणी एवं भार के नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" 1 दिसम्बर 2025 से लागू की गई है योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली बिल सें संबंधित बिजली बिल मे छूट प्रदान की जा रही है। योजना के अन्तर्गत अब 169205 बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के पंजीकरण के सापेक्ष 165.94 करोड के बिजली बिल की धनराशि उपभोक्तओं द्वारा जमा की जा चुकी है तथा 132.29 करोड की छूट का लाभ विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा चुका है।
प्रबन्ध निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त इलेजिबिल कन्ज्यूमर को योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराकर, बिल जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए साथ ही उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं समस्त अधिनस्त कार्मिकों को शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना को लेकर, उपभोक्तओं में विशेष उत्साह देखा गया उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल राहत योजना की सराहना की जा रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि योजना में बिजली बिल के मूलधन मे पहली बार 25 प्रतिशत तक की भारी छूट से उन्हें बिजली बिल जमा करने मे बडी राहत मिली है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा समस्त पात्र उपभोक्ताओं से अपील की जाती हैं कि उपभोक्ता इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, समय-सीमा के भीतर पंजीकरण करायें और निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करें।


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