जैना ज्वैलर्स पर नहीं लगी सील
सर्वे कर लौटी आवास विकास परिषद् की टीम
21 जनवरी 2026 को अब अगली तारीख लगाई गई
मेरठ। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट के जैना ज्वैलर्स में सोमवार को सीलिंग कार्रवाई नहीं हो सकी। आवास विकास परिषद् की टीम जैना ज्वैलर्स पर पहुंची और सर्वे करके चली गई। टीम मौके पर पहुंची और पूरे जैना ज्वैलर्स शोरूम का सर्वे किया। वहीं एक दिन पहले रातोंरात शोरूम को खाली कर दिया गया था। 60 दिन पहले ही मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमामालिनी ने जैना ज्वैलर्स के शोरूम का उद़घाटन किया था।
सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के नेता जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आवास विकास परिषद् की टीम जैना ज्वैलर्स पर आई। टीम में आए अफसरों ने शोरूम का सर्वे किया है। स्ट्रांग रूम से लेकर पूरे शोरूम को चैक किया उसकी वीडियोग्राफी की है। इसके बाद टीम चली गई। सीलिंग को लेकर अभी आवास विकास परिषद् की टीम के अफसरों ने कोई जबाव नहीं दिया।
सेंट्रल मार्केट में यह शोरूम रेजिडेंशियल कांम्पलैक्स में बनाया गया है। ये पूरा बाजार आवासीय इलाके में अवैध तरीके से बसाया गया है। 25 अक्टूबर को इस बाजार में 22 दुकानों वाला एक कांप्लेक्स ढहाया जा चुका है। 31 भूखंडों के ऑनर्स को आवास विकास परिषद् ने ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी किया है। इसी के चलते जैना ज्वैलर्स पर भी एक्शन होना है।
मै. जयन्ती प्रसाद जीवन लाल जैन ज्वेलर्स प्रा. लि. को नोटिस जारी किया है। भवन संख्या 259/6 में ज्वेलरी शोरूम खोल दिया गया है। यह अनाधिकृत है। 23 सितंबर को व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया गया था। इस अवधि में व्यावसायिक निर्माण नहीं हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक 17 नवंबर को सीलिंग के लिए फोर्स मांगा गया है।
अब आरटीआई कार्यकर्ता के आरोप
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस भूखंड का दो बार मानचित्र पास कर अधिकारियों ने नियम ताक पर रख दिए। 26 अक्तूबर 2023 को पहला और 12 सितंबर 2025 को दूसरा नक्शा स्वीकृत किया गया।
22 सितंबर 2025 को अवैध शोरूम का उद्घाटन हो गया और इससे पहले 12 सितंबर को मानचित्र स्वीकृत कराया गया। ऐसे में महज दस दिन में बिल्डिंग कैसे बनकर तैयार हो गई। इससे पहले 23 सितंबर को जैना ज्वेलर्स को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा गया था।
सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश पाठक ने आवास आयुक्त डाॅ. बलकार सिंह से संबंधित निर्माण को आवासीय घोषित किए जाने तक मौके पर ज्वेलरी शोरूम का संचालन किए जाने पर एक माह में जवाब मांगा है। मामले में 21 जनवरी 2026 को अब अगली तारीख लगाई गई है।



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