डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए छूट पाने का अंतिम मौका
एकमुश्त समाधान योजना 31 जुलाई तक ही, सरचार्ज में छूट प्राप्त करे
मेरठ। एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 में डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के अंतर्गत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट प्राप्त करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है, ऐसे पंजीकृत उपभोक्ता जिन्होंने पंजीकरण कराते समय एक मुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने के विकल्प का चयन किया परंतु नियत तिथि तक शेष धनराशि अथवा किस्तों का भुगतान नहीं करने के कारण डिफाल्टर हो गए हो, एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त करने हेतु पुनः पात्र होगें। योजना का लाभ पाने के लिए अंतिम 31 जुलाई है।
प्रबंध निदेशक ईशा दूहन ने बताया कि डिफाल्टर उपभोक्ता को शेष बकाया के साथ रूपये 1000 या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, का 31 जुलाई तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करना होगा। शेष बकाया का अभिप्राय विलम्बित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट को वर्तमान कुल बकाया विद्युत बिल से कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से है। विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने हेतु पात्र उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में कराया गया पंजीकरण ही 31 जुलाई तक पुनः प्रभावी होगा। बिलिंग सिस्टम द्वारा पंजीकरण को पुनः प्रभावी किया जायेगा अर्थात नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
पात्र उपभोक्ता द्वारा छूट के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान उपभोक्ता विभागीय खण्ड उपखण्ड कार्यालय/कैश काउंटर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर उपभोक्ता द्वारा छूट के उपरान्त देय धनराशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान किया जा सकेगा। पात्र उपभोक्ता द्वारा यदि छूट के उपरान्त देय धनराशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता पुनः डिफाल्टर हो जाएगा और अधिभार में छूट के लाभ से पुनः वंचित कर दिया जाएगा तथा विलम्बित भुगतान अधिभार में दी गयी छूट को विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।
उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 मे डिफाल्टर हुये पंजीकृत उपभोक्ताओं से अपील की है कि विलम्बित अधिभार मे मिलने वाली छूट प्राप्त करने का यह अन्तिम स्वर्णिम अवसर है, योजना अल्प अवधि के लिये लागू है. उपभोक्ता अपने नजदीकी खण्ड / उपखण्ड कार्यालय से संकपर्क कर, लाभान्वित हो सकेते हैं।
No comments:
Post a Comment