कानपुर में डीएम से विवाद में सस्पेंड हुए सीएमओ के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, तैनाती आदेश भी निरस्त
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन और उनकी जगह श्रावस्ती के सीएमओ डॉ. उदयनाथ की नियुक्ति के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने डॉ. नेमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
डॉ. हरिदत्त नेमी को राज्य सरकार ने 19 जून को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से कथित विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही, उसी दिन श्रावस्ती के अतिरिक्त सीएमओ डॉ. उदयनाथ को कानपुर नगर का सीएमओ नियुक्त कर दिया गया था।
याचिका में डॉ. नेमी ने इस निलंबन आदेश और नई नियुक्ति को चुनौती दी। उनके अधिवक्ता एल. पी. मिश्र ने अदालत को बताया कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के निलंबन किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि निलंबन आदेश से पहले ही डॉ. उदयनाथ की नियुक्ति कर दी गई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्रवाई विद्वेषपूर्ण थी।
अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में विचार की आवश्यकता है। साथ ही अदालत ने डॉ. उदयनाथ को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को नियत की है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक डॉ. नेमी के निलंबन और उनके स्थान पर की गई नई नियुक्ति पर रोक रहेगी। इस फैसले से डॉ. नेमी को बड़ी राहत मिली है और मामला अब न्यायिक समीक्षा के अधीन आ गया है।
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