सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण

 हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, अब 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मेरठ। सेंट्रल मार्केट स्थित अवैध कॉम्पलेक्स 661/6 के ध्वस्तीकरण को लेकर दाखिल की गई अवमानना याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है, तो ऐसे में अवमानना की सुनवाई का अधिकार भी उसी अदालत के पास है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

लोकेश खुराना ने बताया कि उन्होंने अवमानना की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है, जिस पर अब 16 जुलाई 2025 को सुनवाई होगी। उनका कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद है, फिर भी कार्रवाई न होना न्यायालय की अवमानना है।

 बता दें  कि सेंट्रल मार्केट में वर्षों से अवैध निर्माणों को लेकर विवाद चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक बड़ी कार्रवाई की दिशा में देखा जा रहा था। अब सभी की निगाहें 16 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं।

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