सीएए हिंसा के बवालियों से होगी 11 लाख की वसूली
उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने सुनाया फैसला
मेरठ। उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली, दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने रामपुर में वर्ष 2019 में हुए नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर हिंसा पर बड़ा फैसला दिया है। फैसले में दावा न्यायाधिकरण ने 195 बावलिया से 11 लाख 8 हजार रूपये 901 रुपए वसूली के आदेश दिए हैं।
दावा न्यायाधिकरण मेरठ में रामपुर पुलिस ने वर्ष 2022 में मामला दर्ज कराते हुए 21 दिसंबर 2019 को का हिंसा कॉलेज कर हुए बवाल में लाखों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान में 197 बावलिया से 11 लाख से अधिक की राशि वसूली की गुहार लगाई थी। इस पर दावा न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार बनाम इस्लाम आदि का मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू की थी।
दावा न्यायाधिकरण के दावा आयुक्त आलोक पांडे के आदेश में कहा गया क्योंकि मामला रामपुर जिले से संबंधित है ऐसे में रामपुर डीएम को सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 की धारा 23 के तहत सभी 195 दोषियों को वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करने के लिए निर्देशित किया है।
दावा न्यायाधिकरण मेरठ में रामपुर पुलिस में वर्ष 2022 में मामला दर्ज कराते हुए 21 दिसंबर 2019 को का हिंसा को लेकर बावल में लाखों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान में 197 बावलियों से 11 लाख से अधिक राशि वसूलने की गुहार लगाई थी इस पर दावा न्यायाधिकरण में राज्य सरकार बनाम इस्लाम आदि का मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू की थी
दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष डॉ अशोक कुमार सिंह सदस्य गरिमा सिंह और दावा आयुक्त आलोक पांडे की बेंच की लगातार सुनवाई चली।इसके बाद रामपुर पुलिस और सरकार के पक्ष को मजबूत माना गया। दावा न्यायाधिकरण ने 197 बावलियों में से 195 को दोषी मानते हुए कुल 118901रुपए की वसूली करने का आदेश दिया है। प्रत्येक दोषी को 5687 रुपए बतौर अर्थ दंड जमा करना होगा।
दावा न्यायाधिकरण के दावा आयुक्त आलोक पांडे ने आदेश में कहा है जो कि मामला रामपुर जिले से संबंधित है ऐसे में रामपुर डीएम को सार्वजनिक और निजी संपत्ति श्रुति वसूली अधिनियम 2020 की धारा 23 के तहत सभी 195 दोषियों से वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करने के लिए निर्देशित किया है। दोषियों को अर्थदन जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है 30 दिन में अर्थ दंड जमाना करने पर रामपुर डीएम भू राजस्व बकाया वसूली की तरह अर्थ दंड की वसूली करेंगे। 30 दिन के बाद हाथ दंड जमा करने अथवा वसूली की वास्तविक तारीख तक 6% साधारण ब्याज और वसूली का खर्च भी वसूला जाएगा।
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