पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस की कार्रवाई के बाद एडीजे-09 मेरठ की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी को कुल धारा 304बी, 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला महेंद्र सिंह निवासी 28बी, राजन विहार, उत्तम नगर, दिल्ली की तहरीर पर दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री पूजा की शादी 15 फरवरी 2016 को सुमित कुमार उर्फ रवि पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम घटायन, थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर (हाल निवासी पीडब्ल्यूडी कंपाउंड, सिविल लाइंस, मेरठ) के साथ हुई थी।
महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सुमित, उसके पिता अशोक और मां बाला लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और पूजा को प्रताड़ित किया जा रहा था। 23 अप्रैल 2019 की रात पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे हत्या करार दिया गया।
जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने सुमित को नामजद करते हुए चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद अदालत ने सुमित कुमार को धारा 304बी आईपीसी में 10 वर्ष की सजा, 498ए में 1 वर्ष की सजा, धारा 3 दहेज अधिनियम में 5 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना, तथा धारा 4 दहेज अधिनियम में 1 वर्ष की सजा व ₹2000 का जुर्माना सुनाया।
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