अवैध निर्माण को लेकर रिटा.कर्नल मुल्तानी को रक्षा संपदा ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब
भारत सरकार के बंगलों में एन ओ सी लिए बगैर खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी: डीईओ
मेरठ। बाउंड्री रोड स्थित बंगला नंबर 300 में कमर्शियल एक्टिविटी के चलते लीज होल्डर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार कैंट बोर्ड व डीईओ विभाग की संयुक्त टीम के अधिकारी जांच पड़ताल को पहुंचे, लीज होल्डर मौके पर मौजूद थे तथा उनके द्वारा टीम का विरोध किया गया । इस पुरे मामले पर रक्षा संपदा विभाग ओएस वीके गुप्ता ने बताया उन्हें सर्किल से सूचना मिली थी कि बंगला नंबर 300 में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है जो बगैर एन ओ सी लिए गैर कानूनी है डीईओ के निर्देश पर नोटिस के साथ संयुक्त टीम जांच व कार्रवाई के लिए पहुंची थी श्री मुल्तानी ने कोई सहयोग नहीं किया, उन्होंने बताया लीज होल्डर रिटा. लेफ्टिनेंट कर्नल डीएस मुल्तानी को नोटिस रिसीव कराया दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया डीईओ द्वारा बराबर जनहित में लगातार सूचना समाचार पत्र के माध्यम से आमजन को सूचित करते रहते है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन बंगलों की भूमि बैगर एन ओ सी लिए खरीद फरोख्त करना गैरकानूनी है।
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