प्रेम-प्रसंग में हुई हत्या में पिता-पुत्र समेत 5 दोषी
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया
मेरठ। कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पिता और दो पुत्रों सहित पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 06 ओम प्रकाश की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) बबीता वर्मा ने बताया कि 5 दिसम्बर 2018 को विकास कुमार पुत्र ब्रहम सिह निवासी गांव पूठी थाना परीक्षितगढ मेरठ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी चाची के बेटे संजीव (24) पुत्र रूप सिंह निवासी गांव जंघेड़ी, थाना मवाना की प्रेम-प्रसंग के कारण मोदीपुरम फेस 2 थाना पल्लवपुरम मेरठ निवासी गुलाब सिंह, उसके बेटे पम्मी, जोनी उर्फ विशाल, सन्नी और राहुल ने हत्या कर दी। पहचान छिपाने की नीयत से शव को कार की सीट पर रखकर उसमें आग लगा दी।
बबीता वर्मा ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित गंगानगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने गुलाब सिंह, उसके बेटे पम्मी, जोनी उर्फ विशाल के अलावा सन्नी और राहुल को बुधवार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) बबीता वर्मा ने बताया कि घटना के पीछे लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था। संजीव के आरोपी गुलाब सिंह की बेटी के साथ प्रेम संबंध थे। घटना के दिन लड़के को घर पर मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। लड़की घर पर थी। दो दिन बाद लड़की ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ था।
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