आरजी कर मामले की जांच नए सिरे से कराने की मांग निरस्त

- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर केस मामले की जुड़ी एक याचिका को निरस्त कर दिया है। दरअसल यह याचिका पीड़िता के परिजनों ने लगाई थी, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की जांच सीबीआई द्वारा फिर से कराए जाने की मांग की गई थी।
 याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हैं। पीड़िता के परिजनों की तरफ से वरिष्ठ वकील करुणा नंदी अदालत में पेश हुईं। वहीं सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

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