संजीव बालियान और सांसद समेत 19 पर चार्ज फ्रेम

महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का मामला, 30 जनवरी से होगी गवाही

मुजफ्फरनगर।मुजफ्फरनगर में हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सांसद हरेंद्र मलिक समेत 19 लोगों पर चार्ज फ्रेम किया है। इन नेताओं में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची समेत पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं।

सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेंद्र फौजदार ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई की। अदालत ने 2013 में नंगला मंदोड की हिंदू महापंचायत में भाग लेने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर आगे की प्रक्रिया का आदेश दिया है। इसके लिए 30 जनवरी की तारीख नियत की है। इस दिन मामले में गवाही शुरू की जाएगी। इसके बाद आरोप तय होगा।

जिन नेताओं पर चार्ज फ्रेम किया गया है, उसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व चेयरमैन श्याम पाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व प्रमुख स्व. वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यशपाल पवार और आचार्य नरसिंहानंद यति महाराज के नाम शामिल हैं।

कानून के हिसाब से किसी भी मामले में तब ही आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया जाता है, जब सभी आरोपी एक साथ कोर्ट में पेश हों। 2013 से अब तक इस मामले के सभी आरोपी एक साथ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। आज शुक्रवार को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया। अब इस मामले की गवाही के लिए 30 जनवरी की तारीख़ नियत की गई है। गवाही की प्रक्रिया के बाद ही आरोप तय होंगे।

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